वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में १४ फ रवरी को विहित प्राधिकारी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी के आदेश अनुसार चर्चा एवं सम्मेलन की कार्यवाही आयोजित की गई। यह कार्यवाही नायब तहसीलदार पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला महोबिया की अध्यक्षता, खंड पंचायत अधिकारी पीठासीन अधिकारी सहयोगी इरफ ान खान की उपस्थिति में प्रारंभ की गई। जिसमें चर्चा उपरांत मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान समस्त पंचायत बॉडी के द्वारा प्रक्रिया में भाग लिया गया। उक्त प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न की गई जिसमें भारी बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इसी के साथ सरपंच को पद से पृथक करने की कार्यवाही तेज हो गई है।
इस प्रकार का पास हुआ अविश्वास प्रस्ताव
ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में १४ फरवरी को ग्राम पंचायत भवन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व सम्मेलन हेतु एसडीएम के द्वारा आदेश दिया गया था। जिसके पालन में पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला महोबिया, सहायक पीठासीन अधिकारी इरफान खान के समक्ष ग्राम पंचायत झालीवाड़ा के २० पंच एवं सरपंच सुबह ११ बजे उपस्थित हुए। जहां उनके द्वारा सभी से चर्चा करने के उपरांत ११.३० बजे से मतदान प्रक्रिया गोपनीयता का ध्यान रखते हुए प्रारंभ की गई। इस दौरान २० पंच १ सरपंच कुल २१ लोगों के मतदान किया गया। जिसमें मतगणना में अविश्वास प्रस्ताव को १८ मत प्राप्त हुए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ २ मत दिए गए एवं एक मत को निरस्त किया गया। इस प्रकार बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में पास किया गया। जिसमें स्थानापन्न सरपंच एवं निर्वाचन करवाने को लेकर जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।
यह आदेश पर की गई कार्यवाही
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विहित् प्राधिकारी वारासिवनी के द्वारा ७ फरवरी को आदेश जारी किया गया था की ग्राम पंचायत झालीवाड़ा की सरपंच श्रीमती अनुसया अशोक बाबा शरणागत के विरूद्ध ग्राम पंचायत झालीवाड़ा के १८ पंचगणों के द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार प्रस्तुत किया। जिसके संबंध में पंचगणों को सूचना पत्र जारी कर ७ फ रवरी २०२५ के समक्ष में सुना गया एवं शपथ पत्र पेश किये गये जो समाधान कारक होने से ग्राह्य किया गया। प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व सम्मिलन हेतु १४ फ रवरी की सुबह ११ बजे की तिथि नियत कर ग्राम पंचायत भवन झालीवाड़ा में म.प्र.पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३ की धारा २१/२ के साथ पठित नियम म.प्र. ग्राम पंचायत के सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नियम १९९४ के नियम ४ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम पंचायत झालीवाड़ा सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सम्मिलन की अध्यक्षता करने हेतु श्रीमती मंजुला महोबिया नायब तहसीलदार वारासिवनी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। पीठासीन अधिकारी के सहयोग हेतु इरफ ान खान खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी को नियुक्त किया गया।
इन कारणों से लाया गया अविश्वास
झालीवाड़ा ग्राम के सरपंच व सचिव के द्वारा किए जा रहे मनमर्जी के कार्यों को लेकर पंचो में काफी आक्रोश व्याप्त था। जिसमें उनके द्वारा नल जल योजना की एनओसी देने में नियमों की अनदेखी की गई। जिस कारण से आज नल जल योजना से ग्राम के कई क्षेत्र प्रभावित है जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के साथ सरपंच पति का पंचों के प्रति अव्यवहारिक एवं अभद्रता पूर्वक व्यवहार करना। सरपंच का निर्णय लेने में असक्षम होना, सरपंच पति का पंचायत कार्यों में लगातार हस्तक्षेप करना जैसे विषय को लेकर परेशान थे। जिनके द्वारा परेशान होकर सामूहिक रूप से सरपंच ग्राम पंचायत झालीवाड़ा के विरूद्ध अपना अविश्वास प्रस्ताव लाने पर यह कार्यवाही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी विहित प्राधिकारी के द्वारा संपन्न करवायी गई।
झालीवाड़ा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया सम्पन्न-मंजुला महोबिया
नायब तहसीलदार पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला महोबिया ने बताया की पंचो ने एसडीएम के पास अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था। इसके संबंध में एसडीएम ने कार्यवाही की। तत्पश्चात मुझे अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया। इसके पालन में हम झालीवाड़ा गए थे जहां अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया की गई। इस दौरान सरपंच सहित सभी २० पंच उपस्थित हुए सुबह ११ बजे कार्यवाही प्रारंभ की गई । ११.३० से १२ बजे तक मतदान निश्चित किया गया। सभी २० पंंच और सरपंच मिलकर २१ लोगों के द्वारा मतदान किया गया। जिसमें १८ मत अविश्वास प्रस्ताव को दो सरपंच को डाले गए और एक मत निरस्त किया गया। यह कार्यवाही पूर्ण हुई झालीवाड़ा का अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। सरपंच हटाने के लिए आदेश जारी होंगे यह सूचना हमारे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को दी जाएगी और उक्त संबंध में जिला पंचायत बालाघाट से आदेश जारी किये जायेंगे।