डोगरमाली सरपंच पर की गई धारा 40 की कार्यवाही को कमिश्नर ने किया रद्द

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वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा की गई धारा 40 की कार्यवाही के संबंध में न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर में 17 मई को आदेश जारी कर धारा 40 की कार्यवाही को अपास्त रद्द कर दिया गया है। जिस पर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन बालाघाट के द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 मई को तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी के नाम आदेश जारी कर ग्राम पंचायत डोंगरमाली जनपद पंचायत वारासिवनी के रिक्त सरपंच पद के उप निर्वाचन वर्ष 2023 को स्थगित कर मनोज लिल्हारे को सरपंच पद पर पुनः बने रहना बताया है।

यह है मामला

यहां यह बताना लाजमी है कि बालाघाट पुलिस के द्वारा गांजे की तस्करी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। जिसमें डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान वह जेल में थे ऐसे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा जिला कलेक्टर को कार्यवाही के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था कि उक्त विषय पर दंडात्मक कार्यवाही की जाये। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे के खिलाफ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण तैयार कर 21 मार्च 2023 को सरपंच पद से पृथक कर 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया गया था।

जिला पंचायत बालाघाट के आदेश के खिलाफ मनोज लिल्हारे ने न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर में मनोज लिल्हारे के द्वारा जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा जारी किये गये धारा 40 के आदेश के खिलाफ अपील की गई। जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय को लेकर न्यायालय के समक्ष रखा गया की उनके द्वारा पंचायत में किसी प्रकार का कदाचार नहीं किया गया है। नहीं उन्हें सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से दंडित किया गया है केवल उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है पूर्व में भी कुछ अपराध दर्ज है। उन पर इसी प्रकार का दंड न्यायालय ने नहीं दिया है ऐसे में इस प्रकार से जिला पंचायत बालाघाट द्वारा धारा 40 की कार्यवाही करना गलत है। हमारी मांग है कि इस प्रकरण को रद्द किया जाये एवं पुनः सरपंच पद दिए जाने का आदेश दे।

न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर ने 17 मई 2023 को आदेश जारी करते हुए प्रकरण के अवलोकन मैं स्पष्ट कहां है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध एनडीपीएस के प्राथमिकी दर्ज की गई है अन्य अपराधों के आरोप लंबित है। सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं किया गया है और इसके विरुद्ध दर्ज किए गए मामले संबंधित ग्राम पंचायत के मामलों में संबंधित नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार का दोषी है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 की उपधारा 1 के खंड ख के तहत परिकल्पित किसी भी कदाचार का दोषी नहीं है। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण व्यक्तिगत स्वरूप के हैं जिनका ग्राम पंचायत के सरपंच के पद के निर्वाह से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार में जब तक किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ना किया जाए तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किए बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंचायत प्रकरण में पारित आदेश 21 मार्च 2023 को अपास्त किया जाता है वही अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुति अपील स्वीकार की जाती है।

जिला कलेक्टर ने स्थगित किया डूंगर माली का पंचायत चुनाव

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन बालाघाट के द्वारा तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत जोगन माली जनपद पंचायत वारासिवनी के रिक्त सरपंच पद के उप निर्वाचन वर्ष 2023 स्थगन के संबंध में देते हुए पत्र में उल्लेखित किया कि राज्य निर्वाचन के आदेश के परिपालन में ग्राम पंचायत डूंगर वाली जनपद पंचायत द्वारा सुने के उप निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ की गई उक्त संदर्भित माननीय न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 0019 अपील 2023 24 में पारित आदेश दिनांक 17 मार्च 2023 के द्वारा विहित प्राधिकारी एवं न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 2023 को अपास्त रद्द किए जाने के कारण मनोज लिल्हारे पिता स्वर्गीय भरत लाल लिल्हारे ग्राम पंचायत डोंगर माली के सरपंच पद पर पुनः बने रहने के कारण मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र 15 दिसंबर 2003 के अनुसार उक्त प्रकरण में स्थगन होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत डोंगर माली जनपद पंचायत वारासिवनी के सरपंच पद के उप निर्वाचन वर्ष 2023 हेतु प्रचलित कार्यवाही तत्काल स्थगित की जाती है।

जनपद पंचायत बीपीओ इरफान खान ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यवाही की जा रही थी जिसमें डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे के द्वारा न्यायालय कमिश्नर का आदेश दिया गया। जिसे जिला कलेक्टर को भेजा गया था जिस पर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा डोंगरमाली के सरपंच चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया गया है। श्री खान ने बताया कि कमिश्नर न्यायालय ने मनोज लिल्हारे पर की गई धारा 40 की कार्यवाही को रद्द कर दी है जिसका कारण बताया गया है कि उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है ना कि उसे न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है।

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