वारासिवनी पुलिस थाना के द्वारा 16 जुलाई को शासकीय डीएपी इफको ब्रांड के नाम से अवैध एवं मानक खाद तैयार करने के आरोप में चौथे आरोपी विनय बिसेन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार 9 जुलाई 2024 को थाना वारासिवनी पुलिस को ग्राम कोस्ते के ग्रामीणजन से सूचना प्राप्त हुई कि रत्नम खाद बालाजी फास्फेट्स प्रा. लि. देवास का सिंगल सुपर फास्फेट अमानक खाद को अवैध रूप से प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना डी ए पी इफको ब्रान्ड में पलटीकर, दो गाडी खाद मुनेश चौहान के घर पर स्टोर किया गया है। सूचना पर कृषि विभाग को जानकारी दी गयी, जो मौके पर कृषि विभाग टीम निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकाश अधिकारी श्रीमति प्रतिभा टेम्भरे एवं थाना वारासिवनी पुलिस द्वारा जांच हेतु विधिवत संयुक्त छापा मार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में अवैध 72 बैग 50 किग्रा भर्ती मात्रा 36 क्विंटल मौके अमाक खाद जप्त किया गया। जांच उपरांत कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बालाघाट का प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2024 का पत्र प्रथम सूचना हेतु थाना वारासिवनी मे प्राप्त होने पर आरोपी मुनेश चौहान ग्राम कोस्ते, दीक्षांत जैतवार संचालक सिद्धी विनायक कृषि केन्द्र वारासिवनी अजित रमेश बालाजी फास्फेट प्रा.लि. देवास के विरूध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4),3(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड पर लिया गया था। जिनसे गहन पूछताछ के बाद मामले में चौथे आरोपी आगासी निवासी विनय पिता ओमप्रकाश बिसेन उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसमें चारों से पूछताछ करने के उपरांत उन्हें 16 जुलाई को वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय ने जेल भेज दिया।