नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्राची पटेल ने निर्णय पारित करते हुए आरोपित 22 वर्षीय ब्रह्याजीत पुत्र सुंदरलाल निवासी भेरूखेड़ा थाना जावर को धारा चार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सहपठित धारा 3 (2) (वी) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुक्मलवार द्वारा किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया घटना 16 नवंबर 2019 की है।
16 वर्षीय पीड़िता घर से बकरी चराने खेत की ओर गई थी। तभी शाम के लगभग छह बजे आरोपित ब्रह्याजीत आया और बोला कि दोनों शादी कर लेंगे। ऐसा बोलकर उसे बहला-फुसलाकर उसे इंदौर लेकर गया। इंदौर में रेलवे स्टेशन की ओर झोपड़ी तरफ ले गया। उसके साथ खोटा काम किया। उसने ब्रह्याजीत को मना किया। पर वह नहीं माना और उसे गांव के बाहर छोड़कर चला गया।
घटना उसके मम्मी-पापा को बताई। पीड़िता ने थाना धनगांव में आरोपित के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।