माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग खरे , बैहर की न्यायालय ने आरोपी अमल उर्फ अमरसिंह पिता सुरतीसिंह उम्र 38 वर्ष निवासी अकलपुर थाना बिरसा जिला बालाघाट को धारा 467 , 468 , 471 भा.द.वि के तहत प्रत्येक धारा में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किये।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / मीडिया प्रभारी विमल सिह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर सूचना दिया कि उसका लड़का विनोद मद्रास में कंपनी में काम करने गया था और उसके एक माह की मजदूरी का 18215 रुपये तथा 2953 रुपये अमलसिंह की मजदूरी का कुल 21168 रुपये का डी . डी . प्रतापसिंह के नाम से बनाकर अमलसिंह के पते पर भेजा गया था । अमलसिंह ने उसके नाम का डी.डी. जिला सहकारी बैंक मलाजखंड में प्रताप के नाम से अपना फोटो लगाकर फर्जी खुलवाकर रूपये निकाल लिये । अमलसिंह की पहचान सियाराम ने खाता खुलवाते समय की थी । सूचना के आधार पर आरोपी अमलसिंह एवं सियाराम के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया । विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया ।अभियोजन की ओर से पैरवी पंजाब सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बैहर द्वारा की गई ।