राहुल को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड

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अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की विद्वान अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी राहुल पिता अशोक कुपाले 23 वर्ष ग्राम उजाड़बोपली थाना कटंगी निवासी को आजीवन कारावास और 15 रुपये अर्थदंड से दंडित किये।

अभियोजन के अनुसार 19 अक्टूबर 2018 को दोपहर 3 बजे अनुसूचित जनजाति की यह 16 वर्षीय लड़की अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। और अकेली थी ।उसके माता-पिता एवं भाई-बहन मजदूरी करने गए थे। लड़की पानी पीने के लिए अपने घर की रसोई में गई थी। तभी वहां अभियुक्त राहुल कुपाले ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने माता पिता के साथ पुलिस थाना कटंगी में जाकर रिपोर्ट की थी। यहां पर आरोपी राहुल कुपाले के विरुद्ध धारा 454, 376( 2)(i), 376 (2)(i) भादवि और धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 3(2)5 एवं 3(1)(w)(ii) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में राहुल को गिरफ्तार किया गया था।

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