सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, याचिकाएं खारिज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण समिति की सिफारिशें सही हैं।  अदालत के फैसले के बाद नए संसद भवन बनाने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि हेरिटेज कंजरवेशन समिति से मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि  नई संसद समेत कई अहम सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) में किसी भी निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। सर्वोच्च अदालत में याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

बहुमत ने दिया फैसला
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तीन जजों वाली पीठ ने बहुमत से मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। तीन में सिर्फ एक जज को थोड़ी बहुत आपत्ति थी। जस्टिस खनविल्कर ने कहा कि  हम मानते हैं कि डीडीए अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की कवायद कानूनी और वैध है और लागू अधिसूचना की पुष्टि की गई है।पर्यावरण समिति की सिफारिश सिर्फ और कानूनी है और इसे बरकरार रखें।

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