स्कूली नाबालीकाओं से ज्यादती के दो आरोपी गिरफ्तार भेजे गए जेल

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खैरलांजी थाना अंतर्गत दो स्कूली नाबलिकाओं के साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया हैं। यह घटना १२ अगस्त की हैं लेकिन दबाव के चलते पुलिस की धीमी कार्यवाही परिजनों पर रिपोर्ट दर्ज नही करने का दबाव के बाद कोर्ट में पीडि़ता के १६४ के तहत लिए गए बयान के बाद खैरलांजी पुलिस ने आखिरकार आरोपितों दो युवकों पर धारा बढ़कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में शनिवार को पेश किया जहाँ से आरोपियों को जेल भेज दिया गया हैं।

यह है मामला

१२ अगस्त को खैरलांजी थाना क्षेत्र के एक गाँव की दो नाबालिक छात्राएं घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी । लेकिन छात्राएं स्कूल पँहुच पाती उसके पूर्व ही ग्राम दो युवकों अतुल सुभाष कुथे २६ वर्ष और सरोज पिता व्यकंट कटरे २४ वर्ष ने  दोनो छात्राओं को पीडि़ता की नानी की तबितय खराब है और वह बालाघाट में भर्ती है बोलकर बहलाफ ुसला कर बालाघाट ले गए। जहाँ से वापसी में आरापितों ने बालाघाट वारासिवनी के बीच एक जँगल में युवकों ने छात्राओं को ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद शाम को पीडि़त छात्राओं ने घर जाकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिस पर तत्काल परिजनों के द्वारा खैरलांजी थाना  घटना की रिपोर्ट लिखवाने  पँहुंचे।

पुलिस ने रिपोर्ट लिखने  देर रात में लिखी थी छेड़छाड़ की रिपोर्ट…

खैरलांजी पुलिस के जिम्मेदार अधिकाारियों ने उन्हें लंबे समय तक थाने में बैठाए रखा और इतना ही नही इसी बीच पीडि़ता के साथ आए कुछ जनप्रतिनिधियों को टीआई के द्वारा नही पहचानने के चलते थाने से बाहर जाने भी कह दिया गया था। जिससे उनमें नाराजगी भी देखी गई और पीडि़त नाबलिकाओं की रिपोर्ट बमुश्किल देर रात में  छेड़छाड़ की घटना लिखी गई  । जिसके बाद उन पीडि़ताओं की वारासिवनी के  न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए गए । तब जाकर न्यायालय में बयान के बाद खैरलांजी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा १३७ (२),७४,७५, ३(५),६३ ,६५ और पास्को एक्ट की धारा ७,८ अपराध क्रमांक २४७/२४ के तहत आरोपित दोनो युवकों को गिरफ्तार कर शनिवार को  न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से न्यायालय ने दोनो आरोपितों को जेल भेज दिया हैं।

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